
बिलासपुर- SI भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है| अदालत में सरकार को आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर ही चयनित अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया जाए| हाई कोर्ट के अनुसार उम्मीद है कि जल्द ही दिवाली के पहले यह रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों की तरफ से अधिवक्ता धीरज वानखेडे और सुनील ओटवानी ने पैरवी की है। वही यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से रमाकांत मिश्रा ने पर भी की है। इस मामले में जस्टिस एन के व्यास की एकल पीठ ने आदेश जारी किया है SI भर्ती परीक्षा पिछले 6 साल से अटकी हुई थी जबकि इसका लिखित और फिजिकल टेस्ट हो चुके थे फिर भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी इसको लेकर अभ्यर्थियों ने अनशन में बैठने की भी धमकी दी थी।