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दुर्ग पुलिस की कार्यवाही, हत्या का प्रयास करने वाला फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार !

दुर्ग – आवेदिका शशि देवी साह पति विरेन्द्र साह उम्र 35 साल साकिन उमरपोटी रोड स्टेशन मरोदा थाना नेवई जिला दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थिया के पति विरेन्द्र साह द्वारा चरित्र पर शंका कर झगडा विवाद एवं मारपीट करता रहता था दिनांक 23-12-2024 को भी प्रार्थिया के पति विरेन्द्र साह द्वारा अश्लील गालौच करते जान से मारने की धमकी देकर हत्या करने की नियत से, ईट से प्रार्थिया के सिर में लगातार वारकर चोट पहुंचाकर भाग गया, जिससे प्रार्थिया के सिर में गंभीर चोट आने से इलाज हेतु जिला अस्पताल दुर्ग ले गये जहां से रिफर करने पर शंकरा अस्पताल जुनवानी में उच्च् इलाज हेतु भर्ती कराये है। कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना मुर्त0 शशि देवी के मुलाहिजा रिपोर्ट एवं गवाहों के कथन पर आरोपी पति द्वारा प्रार्थिया पत्नि को हत्या करने कि नियत से गंभीर चोट पहुंचाना पाये जाने से प्रकरण में धारा 109 बीएनएस जोडी गई । प्रकरण के आरोपी घटना दिनांक से सकुनत से फरार था जिसकी पता तलाश की जा रही थी।
प्रकरण गंभीर किस्म का होने से वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराकर प्रकरण के फरार आरोपी त्वरित गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन में एवं अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी में मार्गदर्शन मे टीम गठित कर आरोपी की पतातलाश कि जा रही थी कि दिनांक 22-01-2025 को आरोपी विरेन्द्र साह पिता रामेश्वर साह उम्र 37 वर्ष साकिन उमरपोटी रोड स्टेशन मरोदा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया, मुताबिक मेमो0 कथन के अनुसार घटना में प्रयुक्त ईट का टुकडा को जप्त किया गया है । आरोपी विरेन्द्र साह का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया ।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक आनंद शुक्ला, उप निरीक्षक सुरेन्द्र तारम, आरक्षक भूमिन्द्र वर्मा, मोह0 समीम खान, संतोष कोमा, लक्ष्मीनारायण यादव, परस मण्डावी, हेमंत नेताम का विशेष योगदान रहा है ।

क्रं- नाम गिरफ्तार आरोपी अपराध क्रं एवं धारा
1 विरेन्द्र साह पिता रामेश्वर साह उम्र 37 वर्ष साकिन उमरपोटी रोड स्टेशन मरोदा थाना नेवई जिला दुर्ग छ.ग. अपराध क्रमांक 383/2024 धारा 296,351 (1),115,109 बीएनएस

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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