
CG News: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले रविवार को CM विष्णु देव साय की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट मीटिंग हुई. इस बैठक में प्रदेश के किसानों को धान खरीदी की बोनस राशि, महिलाओं, युवाओं और स्थानीय कलाकारों के हित में कई अहम फैसले लिए गए. साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली.
CM साय की कैबिनेट बैठक खत्म
रविवार को मंत्रालय महानदी भवन में CM विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. मीटिंग खत्म होने के बाद डिप्टी CM अरुण साव ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए सभी अहम फैसलों की जानकारी दी.
किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला
CM साय की कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. डिप्टी CM अरुण साव ने बताया राज्य के 27 लाख किसानों को मोदी की गारंटी के रूप में धान के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य का भुगतान हो रहा है. फरवरी के दूसरे सप्ताह में एकमुश्त 800 रुपए की सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा.
उद्योगों के लिए राहत पैकेज
मिनी स्टील प्लांट और छोटे स्टील उद्योगों को ऊर्जा शुल्क में 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी. राज्य में एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है और उनका लोड 2.5 एमव्हीए से ज्यादा है. ऐसे उद्योगों को औद्योगिक और आर्थिक मंदी के कारण प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने और राहत देने के उद्देश्य से विशेष राहत पैकेज के तहत ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट छूट देने का फैसला लिया गया है.
स्थानीय कलाकारों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में किए गए घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन किया गया है. इसके तहत राज्य के कलाकारों को 25 हजार रुपए की जगह अब अधिकतम 50 हजार रुपए की सहायता राशि और मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का फैसला लिया गया है.
युवाओं के लिए बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों और वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयुक्त कौशल तथा आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है. यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा.
महिलाओं के लिए अहम फैसला
कैबिनेट ने महिला स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है. पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा.
साय कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से निराकरण करने का फैसला.
- वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-15) का सृजन करने का फैसला.
- नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने का फैसला.
- छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत नवा रायपुर अटल नगर में The Art of Living Centre की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का फैसला.
- नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को (One time settlement) एकमुश्त निपटान के लिए लागत मूल्य (बेस रेट) से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया.
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रुपए और अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा, का अनुमोदन किया गया.
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रुपए और अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूरा करने और गृह प्रवेश पर दिया जाएगा. इसका अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने के लिए विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया.