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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दलों को दिया गया द्वितीय प्रशिक्षण !

*-अलग-अलग रंगों में होगा मतपत्र: पंच-सफेद, सरपंच-नीला, जनपद सदस्य-पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी*

*-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17, 20 एवं 23 फरवरी को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक*

दुर्ग, 12 फरवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत बीआईटी कॉलेज में आज मतदान दल अधिकारियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 1336 अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए, जिन्हें मास्टर ट्रेनर्स द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गयी। त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के लिए मतदान आगामी 17, 20 एवं 23 फरवरी को किया जाएगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।

मास्टर ट्रेनर्स ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान बहुत हद तक मतदान केन्द्र पर की गई व्यवस्था एवं सुरक्षा के साथ-साथ वहां पर नियुक्त कर्मचारियों की निष्पक्षता, सजगता और कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। प्रत्येक मतदान अधिकारी आयोग के निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर पीठासीन अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतपत्र अलग-अलग रंगों में रहेगा। पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र रहेगा।
मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के दायित्वों से अवगत कराया। मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी, मतदाता सूची से मतदाता की प्रविष्टि को जोर से पढ़ने और मतदाता की पहचान निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु निर्धारित किए गए दस्तावेज के आधार सुनिश्चित करेगा। इनके पास अमिट स्याही भी होगी। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता को मतपत्र देगा। मतदाता को पहले पंच पद और सरपंच पद के लिए क्रमशः सफेद और नीले रंग के मतपत्र देगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मतदाता को जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीले रंग का मतपत्र तथा जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र देगा। मतदान अधिकारी क्रमांक-4 मतपेटी पर सतत निगाह रखेगा और यह देखना है कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात मतपत्र मतपेटी में ही डाले। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र को एक बड़ी मतपेटी दी जाएगी। कहीं-कहीं एक बड़ी और एक छोटी मतपेटी भी दी जा सकती है। पहले बड़ी मतपेटी का ही उपयोग किया जाना होगा। छोटी मतपेटी का उपयोग बाद में आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के लिए चुनाव प्रतीक अलग-अलग रहेंगे। अमित स्याही लगाने के बाद मतदाता को पहले पंच तथा सरपंच पद के अभ्यर्थियों से संबंधित दो मतपत्र दिए जाएंगे और उसके बाद जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य से संबंधित दो मतपत्र दिए जाएंगे। सभी मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जाएंगे। मतदान सम्पन्न होने के पश्चात सामान्यतया मतदान केन्द्र पर ही मतों की गणना की जाएगी। मतगणना का कार्य पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने केन्द्र के मतदान अधिकारियों के सहयोग से किया जाएगा।

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Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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