
HIGHLIGHTS –
दुर्ग नगर निगम सहित जिले के 7 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए 22 जनवरी से नामांकन शुरू होगा।
दुर्ग के महापौर के अलावा 60 वार्डों के पार्षदों के नामांकन की व्यवस्था कलेक्टोरेट में होगी।
वहीं शेष निकायों के 6 अध्यक्षों और 94 पार्षदों के लिए नामांकन संबंधित मुख्यालयों में स्वीकार किए जाएंगे।
इसके अलावा भिलाई निगम के 2 और रिसाली व अहिवारा के 1-1 वार्डों में उप चुनाव होगा।
इन निकायों में इनके लिए नामांकन की व्यवस्था कराई गई है।
दुर्ग – जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश ने बताया कि 22 जनवरी की सुबह कलेक्ट्रेट में चुनावी अधिसूचना जारी की जाएगी। सुबह साढ़े 10 बजे अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही नामांकन शुरू हो जााएगा। नामांकन पत्र 28 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए सकते हैं। नामांकन प्रतिदिन सुबह साढ़े 10 से 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। कलक्ट्रेट में नामांकन दाखिले के लिए 12-12 वार्डों के अनुसार अलग-अलग कक्ष तय किया गया है।
कण्ट्रोल रूम में कर सकेंगे शिकायत : नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए शिकायत सेल का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 0788-2320601 है। कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी संयुक्त कलेक्टर लता युगल उर्वशा होंगी। इनके सहायक सुवर्षा राव सहायक ग्रेड-2 और रीतू राजपूत सहायक ग्रेड-2 कार्यालय कलेक्टर तथा सहायक ग्रेड-3 कृति रामटेके कार्यालय आदिवासी होंगे।
रात 10 के बाद नहीं चलेगा शोर शराबा : जिले में चुनावों को देखते हुए संगीत व ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। कोई भी व्यक्ति वाहन से कोई ऐसा विद्युत हार्न नहीं बजाएगा जिससे सामान्य पैदल चलने वाले व्यक्ति घबरा जाएं। प्रतिबंध पर छूट चाहिए तो सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
चुनाव के सम्बंधित मिलेगी जानकारी :
नगरीय निकायों के आम व उप निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित जानकारी के संकलन और सम्प्रेषण के लिए जिला कार्यालय में सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसके प्रभारी अधिकारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी रीना गजभिये मो. 9407770141 होंगे। सहायक प्रभारी
अधिकारी नमिता पन्ना सहायक ग्रेड-2 मो 9907840646, शीतल साहू सहायक ग्रेड-3 मो. 7828345816 और झुमुक लाल यादव भृत्य मो. 9754765442 होंगे।
जिले में निकल सकेंगे जुलुस : जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक,राइफल, भाला, बल्लम, बरछा,लॉठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क,रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जूलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।