
राजनांदगांव- शहर में दूसरे की जमीन को अपना बता कर सौदा कर प्रार्थी से 8 लाख रुपए का धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस आरोेपी के खिलाफ धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि प्रार्थी मनीत कुमार साहू पिता गेंदलाल निवासी तुलसीपुर बतावर चाल ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी मजहर खान पिता अब्दुल अजीज खान निवासी जूनी हटरी वार्ड 25 राजनांदगांव ने दूसरे की जमीन को अपना बता कर उनसे सौदा कर 8 लाख रुपए ले कर धोखाधड़ी किया है।
मोतीपुर स्थित जमीन एन जगदीश राव के नाम पर है
शिकायत में बताया गया है कि ग्राम राम नगर पटवारी हल्का नंबर 34 मोतीपुर स्थित खसरा नंबर 51/4/क (शामिल खसरा नंबर 51/4/ख ) का टूकडा रकबा 0.12 एकड/0.048 हेक्टेयर प्लाट क्रमांक 0 7,8,9 एवं 10 कुल 5258 वर्ग फीट क्षेत्रफल भूमि को आरोपी मजहर खान द्वारा अपना होना बताकर सौदा तय कर 8 लाख रूपये प्राप्त किया। उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार से जानकारी प्राप्त किया गया। इस दौरान आरोपी मजहर खान के नाम का भूमि नही होना एवं एन जगदीश राव पिता लक्ष्मणराव के नाम पर ऑन लाईन दर्ज होना लेख किए है। आरोपी मजहर खान के द्वारा प्रार्थी मनीष कुमार को छल पूर्वक अपना स्वामित्व का भूमि होना बताकर सौदा तय कर 8 लाख रूपये प्राप्त कर प्रार्थी के नाम पर रजिस्ट्री नही कराया एवं रकम वापस करने इकरारनामा तैयार करवाया रूपए वापस न कर प्रार्थी के साथ धोखाधडी किया है। पुलिस आरोपी मजहर खान के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में जुटी है।