RAIPUR – नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के कार्यक्रममें का ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान के साथ ही प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गया है। आचार संहिता के अनुपालन और चुनावी कार्यक्रम के मद्देनजर रायपुर जिला कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत जिले के सभी शासकीय कर्मचारियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सह दंडाधिकारी कार्यलाय से जारी आदेश में बताया गया है कि, छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा दिनांक 20.01.2025 को नगरीय निकाय / त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। नगरीय निकाय / त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक एतद् द्वारा सभी शासकीय / अर्द्धशाकीय / केन्द्रीय कार्यालयो एवं भारत सरकार के उपक्रमो के अधिकारियो एवं कर्मचारियो के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया जाता है।