दुर्ग, छत्तीसगढ़// एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 23 अगस्त 2024 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई-01 (जुनवानी चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी भिलाई) में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोड़कर) जमा किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केन्द्र राजीव गांधी नगर-2 नगर पालिक निगम भिलाई वार्ड क्रमांक 19 के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद की भर्ती की जानी है। इसके तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद तथा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
आवेदिका आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवी तक अध्यन करने पर अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीद्ववार द्वारा अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी वैधता अवधि समाप्त न हुई हो साथ ही उसे शपथ पत्र देना होगा कि छह माह में स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे अन्यथा जाति संबंधी अंक निरस्त माना जाएगा। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनिमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है। ऐसे आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन अमान्य किये जा सकेंगे। यदि आवेदिका गरीबी रेखा (प्रभावशाली सूची से) नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा प्रमाण पत्र जिसमें गरीबी रेखा का क्रमांक एवं वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करना होगा तथा गरीबी रेखा सर्वे सूची संलग्न करना होगा। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं अथवा 10वीं की अंकसूची संलग्न करना होगा। आवेदन में संलग्न समस्त दस्तावेज आवेदिका द्वारा स्व प्रमाणित होना चाहिए। कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।