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छत्तीसगढ़ में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही नही मिलेंगी सैलरी, जारी हुआ आदेश |

महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी व शिक्षकों की हड़ताल जारी है। बीते कई दिनों से सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी बीच अब इन हड़तालियों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के वेतन काटने का आदेश दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश 2006 में जारी नियम के अनुसार जारी किया है।

कर्मचारियों ने भत्ते की मांग के लिए हड़ताल की थी , मगर अब सैलरी से ही हाथ धोना पड़ेगा । सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में एक नियम का जिक्र है । छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के तहत एक साथ हड़ताल करना छुट्टी लेना ये अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत आता है । ऐसा करने पर न तो छुट्टी दी जाएगी न ही हड़ताल के दिनों का कोई वेतन मिलेगा । इन नियमों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों पर कार्रवाई करने को कह दिया है ।

प्रदेश के कर्मचारी नेताओं का कहना है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत ना तो महंगाई भत्ता मिल रहा है और ना ही भाड़ा भत्ता । लंबे समय से इसे लागू किए जाने की मांग की जा रही थी । मगर प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से अब कर्मचारी हड़ताल के लिए विवश हुए थे ।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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