नेशनल हाईवे 53 में आम नागरिक के सूचना से हाईवे में एक गंभीर सड़क दुर्घटना होने से रोका गया।
आम नागरिक की सूचना पर यातायात पुलिस द्वारा ट्रक चालक को गुरूद्वारा चौक पर स्टॉपर लगाकर रोका गया।
वाहन चालक का ब्रीथएनेलाईजन मशीन से चेक करने पर 815 एमजी भारी मात्रा में एल्कोहल शराब सेवन करना पाया।
वाहन जप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु चालक को न्यायालय प्रस्तुत किया गया साथ ही वाहन चालक का लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की गई।
यातायात पुलिस द्वारा विगत 10 दिनो में 32 शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले कार्यवाही की गई।
दुर्ग – पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात सुश्री ऋचा मिश्रा तथा उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री सतानंद विध्यराज, श्री सतीष ठाकुर* के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सडक दुर्घटना के प्रमुख कारण शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले के उपर कार्यवाही की जा रही है जिसमें विगत 10 दिनों में 32 वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रत्येक प्रकरण 10000 रूप्ये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया साथ ही वाहन चालक का लायसेंस निलंबन हेतु संबंधित परिवहन विभाग को निलंबन की कार्यवाही हेतु पत्राचार किया गया है।
कल दिनांक 19.11.24 को रात्रि 09.00 बजे एक आम नागरिक के द्वारा गुरूद्वारा चौक में ड्यूटी कर रहे आरक्षक आशिक अली को सूचना दिया गया कि एक वाहन क्र.सीजी 04 एमएल 6981 वाहन चालक लालचंद साहू जो हाईवे में भारी वाहन को लहराते हुए वाहन चला रहा है जो नशे में होना प्रतीत होने की सूचना पर तत्काल पेट्रोलिंग उनि. राजकरण सिंह आरक्षक राहुल सोनी, यामनदास, ओम प्रकाश के द्वारा स्टॉपर लगाकर वाहन को गुरूद्वारा चौक पर रोका गया। वाहन रोककर चालक को ब्रीथएनेलाईजर मशीन से चेक करने पर 815 एमजी भारी मात्रा में शराब का सेवन कर वाहन चलाते पाया गया। जिस पर वाहन को यातायात मुख्यालय नेहरू नगर खडा कर अग्रिम कार्यवाही हेतु चालक को न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
साथ ही उक्त वाहन के मालिक को यातायात पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया गया कि आपका वाहन चालक इस प्रकार शराब का सेवन कर हाईवे में वाहन चला रहा है जिससे जान माल की हानि का खतरा रहता है तथा आपकी लापरवाही को दर्शाता है भविष्य में इस प्रकार लापरवाही पाये जाने पर आपके उपर भी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी!