छत्तीसगढ़दुर्ग

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम दुर्ग ने बनाए डॉग फीडिंग ज़ोन

अब तय स्थान पर ही खिलाएं आवारा कुत्तों को भोजन

🔹उल्लंघन पर जुर्माना 60 वार्डों में डॉग फीडिंग ज़ोन, सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर निगम की नई पहल

🔹अन्यत्र डॉग फीडिंग प्रतिबंधित, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

दुर्ग – नगर पालिक निगम।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 के अनुपालन में नगर निगम दुर्ग द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 60 वार्डों में आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु डॉग फीडिंग ज़ोन का निर्माण किया गया है।नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य शहर में मानव एवं पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आवारा कुत्तों को लेकर उत्पन्न होने वाली अप्रिय घटनाओं की रोकथाम करना है।

इसके तहत प्रत्येक वार्ड में निर्धारित स्थानों पर डॉग फीडिंग प्वाइंट विकसित किए गए हैं।दुर्ग नगर निगम द्वारा समस्त शहरवासियों से अपील की जाती है कि वे आवारा कुत्तों को केवल निर्धारित एवं निर्मित डॉग फीडिंग ज़ोन में ही भोजन कराएं, जिससे यातायात, राहगीरों एवं स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना की आशंका न रहे।

🔹नगर निगम द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित डॉग फीडिंग ज़ोन के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर आवारा कुत्तों को भोजन कराना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

🔹इस संबंध में नगर निगम महापौर श्रीमती अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।

नागरिक आवारा कुत्तों को केवल निर्धारित डॉग फीडिंग ज़ोन में ही भोजन कराएं, ताकि शहर में शांति, सुरक्षा एवं व्यवस्था बनी रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!