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Nude party : रायपुर में ‘न्यूड पार्टी’ को लेकर बवाल, रिसोर्ट मालिक समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी संख्या में पहुंचने वाले थे युवा

रायपुर – छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ‘न्यूड पार्टी’ के पोस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस पार्टी में 18 साल से ऊपर के युवक-युवतियों को न्यूड होकर आने का न्यौता दिया गया था। बड़ी संख्या में युवाओं ने पंजीयन भी करा लिया था। मामले में हंगामा और विरोध होने पर पुलिस ने इस आयोजन से जुड़े सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम का खुलेआम प्रचार- प्रसार कर रहे आयोजनकर्ताओं से जुड़े सात आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस नग्न पार्टी को लेकर हिन्दूवादी संगठनों में भी भारी उबाल है। मामले में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। निशाना साधा जा रहा है। एक दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं

आयोजन से पहले भंडाफोड़-

पुलिस ने स्ट्रेन्जर हाउस/पूल पार्टी का आयोजन करने वाले आयोजक सहित सात आरोपी को गिरफ्तार किया है। 21 सितंबर को एसएस फार्म हाउस भाठागांव में आरोपियों की ओर से पूल पार्टी किया जाना था। इसके पहले ही पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। इवेंट का प्रचार-प्रसार करने के लिये सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा रहा था। इतना ही अपरिचत क्लब के नाम से इंस्टाग्राम पेज भी बनाया गया था। प्रकरण में इवेंट आर्गेनाईज करने वाले आर्गेनाईजर, फार्म हाउस उपलब्ध कराने वाले, प्रमोशन और प्रमोट करने वाले कुल सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के खिलाफ थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 592/25 धारा 4 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, धारा 67 आईटी एक्ट एवं धारा 79 भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना तेलीबांधा पुलिस ने ज्वांइट कार्रवाई की।

रायपुर की सबसे बड़ी स्ट्रेंजर्स हाउस/पूल पार्टी-

13 सितंबर को सोशल मिडिया एवं अन्य माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली कि अपरिचत क्लब की ओर से 21 सितंबर को शाम 4 बजे से देर रात तक रायपुर की सबसे बड़ी स्ट्रेंजर्स हाउस/पूल पार्टी का आयोजन होना था। भाटागांव रोड रायपुर के किसी फार्म हाऊस/पब/पूल में ये इवेंट होना था। पुलिस ने अपरिचित क्लब के संचालक एवं पूल पार्टी के आयोजको एवं मोबाइल नंबर के धारकों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 592/25 धारा 4 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, धारा 67 आईटी एक्ट एवं धारा 79 भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में सायबर विंग टीम द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो और वेब पोर्टल में उक्त पार्टी से संबंधित प्रचारित एवं प्रसारित हो रहे पोस्टर व इससे संबंधित मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया गया।

 

 

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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