23 साल की सजा : घर में घुसकर नाबालिग से की दुष्कर्म और जान से मार देने की दी थी धमकी
बलौदाबाजार- छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पाक्सो) प्रशांत पाराशर ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी एवं छेड़खानी के आरोप में अलग-अलग धाराओं के तहत 23 वर्ष की सजा सुनाई है। पूरा मामला बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी नाबालिग पीड़िता का दूर का रिश्तेदार भी है। जब नाबालिग घर में अकेली थी तब उसने यह घिनौना काम किया। एक वर्ष पहले 2023 में नाबालिग बालिका ने थाना पलारी में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि, सुबह 11.00 बजे आरोपी दीपक ने उसके घर अंदर जबरदस्ती घुसकर उसके सांथ छेडछाड़ किया है। किसी को बताने पर गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया है। जिसकी शिकायत पर तत्काल थाना पलारी में आरोपी दीपक के विरुद्ध धारा 452, 294, 323, 506, 354 भादवि एवं 12 पाक्सो एक्ट का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। शिकायत मिलने पर थाना पलारी पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर, चालान न्यायालय में पेश किया गया।
किस धारा में दी कितनी सजा
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ (पाक्सो) बलौदाबाजार प्रशांत पाराशर ने प्रकरण की गंभीरता एवं गवाहों के बयान के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी दीपक उम्र 29 साल निवासी ग्राम चरौदा थाना गिधपुरी को भादवि की धारा 354 में 05 वर्ष सश्रम कारावास सुनाया और ₹10,000 अर्थदंड लगाया। वहीं धारा 294 में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड सुनाया। धारा 323 में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, धारा 10 पाक्सो एक्ट में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड, धारा 506 में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड एवं धारा 451 में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹2,000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी
उक्त सभी सजाएं साथ- साथ चलाए जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार आरोपी को कुल 23 वर्ष सश्रम कारावास के साथ कुल ₹28,500 का जुर्माना आदेशित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना पलारी से प्रधान आरक्षक रोहित सिंह द्वारा किया गया है।