पीएम आवास योजना के 18 हितग्राहियों ने ऋण लोन के लिए किया अप्लाई,कल भी ऋण लोन मेला का आयोजन!
दुर्ग। 12 सितंबर।नगर पालिक निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान-मोर आस घटक अंतर्गत हितग्राहियो के लिए आज लोन मेला का आयोजन किया गया था।हितग्राहियों ने डाटा सेंटर पहुँचकर बैंक का नाम आईआई एफएल होम लोन भिलाई,जेना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, आवास फाइनेंस दुर्ग,स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड दुर्ग-भिलाई से 69 लोगो ने ऋण के संबंध में बैंको से जानकारी ली एवं 18 हितग्राहियों ने अपने दस्तावेज जमा कराए ऋण लेने के लिए बैंक को दस्तावेज देकर लोन के लिए अप्लाई किया गया।नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास शाखा से पोटियाकला के हितग्राहियों द्वारा पहले 10%की राशि जमा की गई है और बाकी राशि जमा करने के लिए द्वितीय सूचना पत्र जिसमे 15 दिवस के अंदर सम्पूर्ण राशि जमा करने कहा गया है, जमा नहीं करने की स्थिति में आवास का आबंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी!
ऐसे हितग्राही किरायेदार के रूप में निवासरत, बेघर परिवारो को आवास प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। हितग्राहियो द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान राशि जमा उपरांत लाॅटरी में भाग लेकर मकान अपने नाम आबंटित कराया गया है।आबंटन की शेष 90 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य है।
ततपश्चात मकान का अधिपत्य पत्र सौंपा जाता है। अधिकांश हितग्राही आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शेष 90 प्रतिशत राशि जमा नही कर पाते । ऐसे हितग्राहियो के लिए लोन मेला लगाया जा रहा है। जिसके माध्यम से आबंटित आवास का कुल राशि जमा करके मकान प्राप्त कर सकेगें।
कल दिनाँक 13 सितंबर को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन मेला नगर निगम के डाटा सेंटर में समय सुबह 10.30 से लेकर शाम 5.00 बजे तक आयोजित किया गया है।जिसमे बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर आवास लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।
हितग्राही को बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज- आबंटन पत्र की छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैक पास बुक की छायाप्रति, शपथ पत्र, 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, वेतन प्रमाण पत्र, 3 पासपोर्ट साईज फोटो, किरायानामा, जमा की गई राशि की रसीद की छायाप्रति।आबंटिती अपनी सुविधा अनुसार बैंक से लोन प्राप्त कर आवास प्राप्त कर सकते है। जिसके लिए लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है.
बता दे कि महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने सभी आबंटितो से अपील की है कि अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से लोन प्राप्त करके शेष राशि जमा कर मोर मकान-मोर आस योजना अंतर्गत आबंटित मकान प्राप्त कर लेवे।आबंटित मकान के लिये पैसा जमा करने का एक निर्धारित समय होता है, विलम्ब होने पर आबंटित मकान निरस्त भी हो सकता है।जन संपर्क विभाग/राजू बक्शी