छत्तीसगढ़दुर्ग

मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से की गई ठगी।

ठगने वाले पिता-पुत्र चढ़े अंजोरा पुलिस के हत्थे।

*01 आरोपी फरार।

*मंत्रालय में चपरासी के लिये 2,50,000 व बाबू के लिये 4,00,000 रूपये के दर से लिये पैसे।

*आरोपियों के व्दारा अब तक किये 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का हुआ खुलासा।

 *धोखाधड़ी की रकम से लिये ग्राम कुथरेल में प्लाट।

*अब तक प्राप्त हुई 12 लोगों से घोखाधड़ी की जानकारी।

दुर्ग – प्रार्थी संतराम देशमुख पिता स्व. धन्नू लाल देशमुख उम्र 54 वर्ष ग्राम चिरवार थाना अर्जुन्दा जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 02/07/2022 को आरोपी भेषराम देशमुख के सरकारी स्टाफ क्वार्टर वेटनरी कालेज ग्राम अंजोरा चौकी अंजोरा जिला-दुर्ग (छ.ग.) में आरोपीगण मेषराम देशमुख, रविकांत देशमुख, अपने सांथी अरूण मेश्राम निवासी राजनांदगांव के साथ मिलकर मंत्रालय में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी से छल कपट एवं बेईमानीपूर्वक 5,00,000 रूपये लेकर नौकरी न लगाकर धोखाधड़ी करने व अन्य लोगों से भी इसी तरह नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने की लिखित रिपोर्ट पर अपराध कमांक 363/2025 धारा 420,34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अन्य प्रार्थी लोमश देशमुख हेमंत कुमार साहू द्वारा उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध नौकरी लगाने के नाम से नगदी व आनलाईन स्थानांतरण से रकम लेकर नौकरी नहीं लगाकर धोखाधड़ी करने की लिखित शिकायत दिए से प्रार्थी व गवाहों तथा आवेदकों का कथन लेखबद्ध कर संबंधित दस्तावेज, आनलाईन स्थानांतरण रकम का स्टेटमेंट जप्त कर आरोपियों की पतासाजी कर दिनांक 06/09/2025 को आरोपी भेषराम तथा उनके पुत्र रविकांत देशमुख को बस स्टैंड दुर्ग से पकड़कर पूछताछ की गई जिनके द्वारा अरूण मेश्राम निवासी राजनांदगांव के साथ मिलकर नौकरी लगाने के नाम पर करीबन 70,00,000 रूपये की धोखाधड़ी करना कबूल किया गया। जिसमें आरोपी अरूण मेश्राम की पतासाजी की गई जो फरार है। गिरफ्तार पिता पुत्र द्वारा धोखाधड़ी से बंटवारे में अपने हिस्से में प्राप्त रकम करीबन 20,00,000/- रूपये में से ग्राम कुथरेल में 12,00,000/- रूपये का प्लाट तथा बचे पैसों को पिता पुत्र द्वारा खर्च करना बताया गया। जिससे संबंधित दस्तावेज जप्त कर आरोपियों को आज दिनांक 06/09/2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है।

इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी अंजोरा सउनि संतोष कुमार साहू व प्र.आर. सूरज पांडेय राकेश सिंह, आर. टोमन देशमुख, बृजमोहन सिंह, योगेश चंद्राकर की अहम भूमिका रही।

अपराध क्रमांक :- 363/25

धारा :- 420,34 भादवि

नाम पता आरोपी-

01. भेषराम देशमुख पिता स्व. रतन लाल देशमुख उम्र 62 वर्ष

02.रविकांत देशमुख पिता भेषराम देशमुख उम्र 32 वर्ष दोनों निवासी ग्राम चिरचार थाना अर्जुन्दा जिला-बालोद वर्तमान वेटनरी कालेज कैंपस क्वार्टर नंबर एफ-4 अंजोरा चौकी अंजोरा थाना पुलगांव जिला-दुर्ग

बरामद संपत्ति :- धोखाधडी से प्राप्त रकम से 12 लाख रूपये में खरीदे गये प्लाट की रजिस्ट्री पेपर, बैंक पासबुक व डायरी

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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