नई दिल्ली

कोर्ट ने खारिज की जेल से दिल्ली सरकार चलाने की मांग वाली याचिका, लगाया जुर्माना! पढ़े आगे की पूरी ख़बर

नईदिल्ली-  दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया।

रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिका पर नाराजगी जताई।उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता प्रेस और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर लगाम लगाने की मांग कर रहा है, जो नहीं कर सकते। उन्होंने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोका।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि केजरीवाल के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के निराधार दावों को लेकर जो मीडिया खबरें चल रही हैं, उनको रोका जाए।इसके अलावा उसने तिहाड़ जेल में केजरीवाल को पर्याप्त सुविधाएं देने की भी मांग की थी, ताकि केजरीवाल दिल्ली सरकार के कामकाज को जेल से निपटा सकें।बता दें कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह तिहाड़ में बंद हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि वह मामले में क्या कर सकते हैं? क्या वह आपातकाल या फिर मॉर्शल कानून लागू करे?कोर्ट ने कहा कि वह प्रेस या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का मुंह कैसे बंद कर सकता है? कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वह यह कहता है कि कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा?कोर्ट ने साफ कहा कि वह न तो मीडिया को अपने विचार प्रसारित करने से रोकेगा और न राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर रोक लगाएगा।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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