छत्तीसगढ़बिलासपुर

वित्तीय अनियमितता की दोषी पाई गई महिला सरपंच पर गिरी गाज,पद से हटाई गई… 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगी…जाने कहाँ का है मामला

बिलासपुर। कोटा जनपद पंचायत अन्तर्गत ग्राम पंचायत लिटिया के सरपंच ने अपने कार्यकाल में वित्तीय अनियमितता की है। इस मामले की जांच चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद सरपंच दुलेश्वरी नेताम वित्तीय अनियमितता की दोषी पाई गई। इस पर कोटा एसडीएम हरिओम द्विवेदी ने कार्रवाई करते हुए दुलेश्वरी नेताम को सरपंच पद से हटाने का आदेश जारी किया है।

 

अनुविभागीय अधिकारी कोटा ने वित्तीय अनियमितता करने वाले दोषी ग्राम पंचायत लिटिया के सरपंच को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है। ग्राम पंचायत सरपंच दुलेश्वरी नेताम पर लाखों रुपए शासकीय राशि के अनियमितता की शिकायत कलेक्टर बिलासपुर जनदर्शन में ग्रामीणों ने की थी। इस मामले में जिले से जाँच टीम द्वारा जाँच कर रिपोर्ट सौंपी गई थी, एसडीएम कार्यलय में इसका कार्रवाई चल रही थी।

 

महीनों भर मामला चलने के बाद राशि में गड़बड़ी का दोषी पाया है। इस आधार पर अनुविभागीय राजस्व कोटा ने वित्तीय अनियमितता करने का दोषी पाते हुए बर्खास्तगी आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश दिनांक 21जून 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39,40 के अंतर्गत दोषी पाते हुए सरपंच पद से हटाया गया है।

6 साल के लिए प्रतिबंधित

शासकीय राशि गबन मामले में सरपंच के उपर सख्त कार्रवाई की गई है। पद से हटाने के साथ ही इस अधिनियम के तहत अगामी 6 साल तक किसी प्रकार के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही सरपंच से गबन किये गये लाखों की राशि वसूलने का आदेश जारी किया गया है। वहीं सचिव पोलोदास कुर्रे से गबन किये गये राशि को उसके वेतन से काटकर जमा करने के लिये कोटा जनपद सीईओ को पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button