छत्तीसगढ़दुर्ग

दहशत बनाकर गुंडागर्दी करने वाले आए पुलिस की गिरफ्त में।

ग्राम उमरपोटी का मामला ।

*थाना उतई पुलिस की कार्यवाही।

*आरोपी हमेशा अपने साथ रखता था धारदार चाकू, ग्रामीणों को देता था जान से मारने की धमकी।

*आरोपी के कब्जे से 3 नग चाकू, 1 नग गुप्ती ,1 नग लोहे का स्टिक एवं 1 नग मोबाइल किया गया जप्त।

*आरोपी एवं अपचारी बालक के विरुद्ध एक साथ 03 अपराध कायम किया गया।

*आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।

*न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल।

दुर्ग – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी राजा उर्फ राहुल पवार उम्र 25 वर्ष पता मानस भवन के सामने ग्राम उमरपोटी थाना उतई व्दारा गाँव मे गुण्डागर्दी कर लोगों में दहशत बनाने के कारण जनता बहुत परेशान थी। आये दिन लोगो से मारपीट झगडा दादागिरी करता है तथा चाकू दिखाकर धौस दिखाता था।

दिनांक 11.9.2025 को प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम उमरपोटी में आरोपी राहुल पवार और 01 विधि से संघर्षरत अपचारी बालक द्वारा गाली-गलौज करते हुए घर के पास आकर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दिया है।

इसी तरह ग्राम उमरपोटी के ही की एक लड़की की आपत्तिजनक फोटो अपने पास रखकर बात करने के लिए मजबूर करने तथा बात न करने पर उसके परिवार को खत्म कर देने की धमकी देना व पीड़िता के भाई तेरी बहन के साथ शादी करूंगा बोलते हुए चाकू दिखाकर लहराते हुए क्षेत्र में गुण्डागर्दी दहशतगर्दी का माहौल पैदा करना जिससे ग्रामीणों में आरोपी राहुल पवार व उसके साथी अपचारी बालक के विरुद्ध आक्रोश है तथा क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।विवेचना दौरान आरोपी राहुल पवार और विधि से सघर्षरत बालक से घटना के संबंध में पूछताछ पर अपराध घटित करना स्वीकार किए। आरोपी की तलाशी में 02 चाकू 01 मोबाइल बरामद किया गया तथा आरोपी के घर कि तलाशी लेने पर 01 नग चाकू, 01 नग गुप्ती और 01 नग लोहे का स्टीक भी मौके से बरामद किया गया है। प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी द्वारा चाकू को खैरागढ से लेना बताया गया है। प्रकरण में आरोपी राहुल पवार एंव विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। *चाकू एंव अन्य हथियार देने वालो की पतातलाश किया जा रहा है।

अपराध क्रमांक :- 363/25

धारा ..119(1), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस ,25,27 आर्म्स एक्ट

अपराध क्रमांक:- 364/25

धारा 296, 351(3), 3(5) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट

अपराध क्रमांक:- 365/25

धारा 308(5), 74, 296, 351 (3), 3(5) बीएनएस ,25,27 आर्म्स एक्ट

नाम आरोपी:- 

1.आरोपी राजा उर्फ राहुल पवार पिता कृष्णाचंद पवार उम्र 25 वर्ष पता मानस भवन के सामने ग्राम उमरपोटी थाना उतई जिला दुर्ग

2.विधि से संघर्षरत बालक

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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