छत्तीसगढ़दुर्गदुर्ग-भिलाई विशेष

पुलिस नियंत्रण कक्ष, सेक्टर-06 भिलाई में यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष समीक्षा एवं सम्मान समारोह आयोजित

▪️ बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट वाहन चालकों के विरुद्ध जिले के प्रमुख चौक-चौराहों पर विशेष अभियान सतत जारी

▪️ उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया

▪️ यातायात सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जवानों को जिम्मेदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया

मुख्य बिंदु :

▪️ सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु विशेष हेलमेट एवं सीट बेल्ट जांच अभियान की समीक्षा

▪️ प्रमुख संवेदनशील यातायात क्षेत्रों में निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई

▪️ उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का सम्मान

▪️ भविष्य की कार्ययोजना एवं कड़ाई से नियम पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

दुर्ग – दिनांक 11.01.2026 को पुलिस नियंत्रण कक्ष, सेक्टर-06 भिलाई में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु संचालित विशेष हेलमेट एवं सीट बेल्ट जांच अभियान की समीक्षा बैठक सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

समीक्षा के दौरान जिले के प्रमुख एवं संवेदनशील यातायात क्षेत्रों मुरगा चौक, रेल चौक, डी.पी.एस. चौक रिसाली, जुनवानी चौक तथा राजेन्द्र प्रसाद चौक दुर्ग में बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध की जा रही प्रवर्तन कार्रवाई का विश्लेषण किया गया। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, यातायात अनुशासन स्थापित करना तथा आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना है।

अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समीक्षा के दौरान उपस्थित जवानों को निर्देशित किया गया कि यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सराहनीय भूमिका :

▪️ यातायात पुलिस दुर्ग के अधिकारीगण एवं समस्त प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अभियान के सफल संचालन में सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका निभाई गई।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं की एवं अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नियम उल्लंघन की स्थिति में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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