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पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ₹61.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ED की बड़ी कार्रवाई!

रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ₹61.20 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर दी है।

​केंद्रीय एजेंसी ने गुरुवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत किया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण

​ED द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में शामिल हैं:

  • अचल संपत्तियाँ (Immovable Properties):₹59.96 करोड़ मूल्य के 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि
  • चल संपत्तियाँ (Movable Properties): ₹1.24 करोड़ की बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD)।

​ शराब घोटाला और चैतन्य बघेल पर आरोप

​ED की जांच के अनुसार:

  • ​यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच का हिस्सा है, जिसके संबंध में ACB/EOW, रायपुर द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी।
  • ​जांच में पता चला है कि इस घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अवैध तरीके से ₹2500 करोड़ से अधिक की ‘अपराध की आय’ (Proceeds of Crime – POC) अर्जित की गई।
  • ​ED का दावा है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष नियंत्रक थे और अवैध धन का हिसाब उन्हीं के निर्देश पर रखा जाता था।
  • ​आरोप है कि उन्होंने इस अवैध आय (POC) को अपने रियल एस्टेट कारोबार, विशेषकर अपनी प्रोपराइटरशिप कंपनी ‘बघेल डेवलपर्स’ के तहत ‘विट्ठल ग्रीन’ नामक परियोजना में लगाकर ‘सफेद’ दिखाने की कोशिश की।
  • ​चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को ED ने गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

​यह ₹61.20 करोड़ की कुर्की, इस मामले में पहले की गई लगभग ₹215 करोड़ की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के अतिरिक्त है। ED ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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