छत्तीसगढ़दुर्ग

नंदिनी नगर का गुण्डा बदमाश डॉ. दुष्यंत खोसला का जिलाबदर

*जिलाधीश दुर्ग व्दारा जारी किया गया एक वर्ष के लिए जिलाबदर का आदेश

*अनावेदक के विरूद्ध थाना नंदिनी नगर में मारपीट, डराने धमकाने के विभिन्न प्रकरण दर्ज

*आचरण में सुधार परिलक्षित नहीं होने पर दुर्ग पुलिस के प्रतिवेदन पर पारित किया गया जिलाबदर का आदेश

दुर्ग – डॉ. दुष्यंत खोसला व्दारा नंदिनी नगर क्षेत्र अहिवारा में अपना क्लीनिक खोलकर व्यवसाय की आड़ में लोगों को डराने, धमकाने एवं मारपीट किए जाने, क्षेत्र के लोगों पर दहशत का माहौल कायम किए जाने का प्रयास किया गया था। अनावेदक डॉ. दुष्यंत खोसला के विरूद्ध प्रार्थियों व्दारा थाना नंदिनी नगर में मारपीट करने, डराने-धमकाने की रिपोर्ट पर 05 अपराधिक प्रकरण दर्ज कर, डॉ. दुष्यंत खोसला को गुण्डा बदमाश की सूची में लाया गया था, ताकि इस पर lपूर्ण नियंत्रण लाया जाकर इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकें, किन्तु अनावेदक के कृत्यों पर कोई सुधार परिलक्षित नहीं होने, लगातार समाज विरोधी एवं अपराधिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न किया जाता रहा, जिस पर दुर्ग पुलिस व्दारा अनावेदक डॉ. दुष्यंत खोलसा के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाए जाने हेतु प्रतिवेदन जिलाधीश दुर्ग को भेजा गया था।

जिलाधीश दुर्ग व्दारा दिनांक 08.01.2026 को अनावेदक डॉ. दुष्यंत खोसला के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के प्रावधानों के तहत जिला दुर्ग, सरहदी जिला राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद एवं कबीरधाम की सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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