
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है.
CM साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दलहन-तिलहन फसल के लिए प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत उपार्जन किए जाने का फैसला लिया गया है.
इसके अलावा धान खरीदी को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है.
पढ़ें साय कैबिनेट के सभी अहम फैसले-
CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव की अध्यक्षता में शुक्रवार को अहम कैबिनेट बैठक हुई. इस मीटिंग में प्रदेश के किसानों और जनता के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. मंत्रिपरिषद ने दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन के लिए प्राईस सपोर्ट स्कीम लागू रहने का फैसला लिया है. इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी समेत कई अन्य अहम फैसले लिए हैं.
साय कैबिनेट के अहम फैसले
- कैबिनेट ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन के लिए पिछले साल की तरह ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत उपार्जन किए जाने का फैसला लिया है.
बता दें कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है. दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है.
- मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है. इसका उद्देश्य ‘मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’ का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है.
- मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15 हजार करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि रुपये 11,200 करोड़ प्रदाय किए जाने का फैसला लिया है.
- कैबिनेट द्वारा राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है.
अ) EWS एवं LIG भवनों, फ्लैटों के विक्रय के लिए 3 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, लेकिन ऐसे हितग्राहियों को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी. अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी.
ब) EWS एवं LIG भवनों, फ्लैटों के विक्रय के लिए 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का (Bulk Purchase) प्रस्ताव दिया जाता है, तो एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परन्तु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी. इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिले.
- शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घ कालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्याें हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी. इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा.



