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पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट ने माना दोषी, 1 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान ! पढ़े ख़बर

मोहाली कोर्ट ने पंजाब के जीरकपुर की महिला से यौन उत्पीड़न करने के मामले में आज फैसला सुनाते हुए पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दे दिया है.

साथ ही पादरी की सजा को लेकर कोर्ट ने 1 अप्रैल की तारीख दी है.

मोहाली कोर्ट 1 अप्रैल को पादरी को सजा सुनाएगी.

Bajinder Singh: चमत्कार कर बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले पंजाब जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह को दुष्कर्म मामले पर कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. मोहाली कोर्ट ने पंजाब के जीरकपुर की महिला से यौन उत्पीड़न करने के मामले में आज फैसला सुनाते हुए पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दे दिया है. साथ ही पादरी की सजा को लेकर कोर्ट ने 1 अप्रैल की तारीख दी है. मोहाली कोर्ट 1 अप्रैल को पादरी को सजा सुनाएगी.

दुष्कर्म मामले में दोषी करार

पंजाब के जीरकपुर की महिला से रेप करने के मामले में नामजद पादरी बजिंदर सिंह पिछली बार सोमवार, 24 मार्च को कोर्ट में पेश हुआ था. उस दिन की पेशी के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद आज यानी शुक्रवार, 28 मार्च को केस की सुनवाई हुई और पादरी को इस मामले में दोषी करार दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

साल 2018 में, ढाबा चलाने वाली एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था. महिला ने पादरी बजिंदर सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था. आरोप लगाया गया था कि बजिंदर ने उसके भरोसे का फायदा उठाया और बाद में उसे अश्लील वीडियो के जरिए धमकाया.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता 2017 में बजिंदर के संपर्क में आई थी. जब उसने बोर्ड परीक्षाओं में उसकी मदद करने का वादा किया था. समय के साथ, वह उसके कार्यक्रमों में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्वयंसेवकों की टीम का हिस्सा बन गई. महिला ने FIR में बताया है कि पादरी ने मोहाली के सेक्टर 63 में अपने आवास पर उसके साथ रेप किया और इसका वीडियो भी बनाया. उसने आगे दावा किया कि उसने उसे धमकाने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया. चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी मांगों का पालन करने से इनकार कर दिया तो वह इसे सोशल मीडिया पर जारी कर देगा.

7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

बता दें कि जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था. केस में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था. साथ ही केस में IPC की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 लगाई गई थी. दुकर्म मामले में पादरी की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है.

हाल ही महिला कर्मचारी को मारा था थप्पड़

हाल ही में पादरी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वह एक महिला को थप्पड़ मरते दिखा था. 16 मार्च को तेजी से वायरल हुए वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला और एक पुरुष के साथ हाथापाई करते दिखा था. इससे पहले उसने बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारा था.

वायरल हुआ वीडियो 14 फरवरी का था. घटना बजिंदर सिंह के चंडीगढ़ ऑफिस में हुई थी. वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जिस महिला के साथ मारपीट हुई, वह मोहाली की रहने वाली थी. जोकि पादरी के पास काम करती थी. उसी के साथ ये मारपीट की गई थी.

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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