
– 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में फंसे पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
– ED कोर्ट ने चैतन्य बघेल की 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड की मांग को अस्वीकार कर दिया है.
रायपुर – छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में फंसे चैतन्य बघेल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED जेल में बंद पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से पूछताछ के लिए ACB-EOW ने 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. आज सुनवाई के दौरान ED ने रायपुर कोर्ट में चैतन्य के खिलाफ 5 हजार से ज्यादा पन्नों से ज्यादा का चालान भी पेश किया है.
चैतन्य के खिलाफ 5000 से ज्यादा पन्नों का चालान पेश
शराब घोटाले मामले में 15 सितंबर को ED ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ विशेष कोर्ट में 5000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की. इस चालान में ED ने चैतन्य बघेल के कथित कारनामों का विस्तृत विवरण दिया है. बता दें कि ED ने 18 जुलाई को सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया था. ED के अधिकारी 4 बंडल दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचे थे.
कोर्ट ने कस्टोडियल रिमांड को किया अस्वीकार
चैतन्य बघेल से पूछताछ के लिए ACB-EOW ने 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि EOW ने कोर्ट में चैतन्य बघेल की पूछताछ के लिए आवेदन लगाया था, जिस पर कोर्ट ने 12 और 13 तारीख को पूछताछ की अनुमति दी थी. उसी दिन उन्हें पहले अंदेशा था कि EOW चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर सकती है, जिसपर उन्होंने हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर की थी. इस कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट में जाने के लिए कहा था.
हाई कोर्ट के निर्देश दिया था कि इस मामले में लोअर कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पर जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक प्रोडक्शन वारंट को स्थगित रखा जाए. इस आधार पर फैसल रिजवी ने EOW की रिमांड का विरोध किया. सेशन कोर्ट इस मामले में कल 16 सितंबर को सुनवाई होगी.
14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए चैतन्य
वहीं, कोर्ट ने चैतन्य बघेल को ED की जांच को लेकर 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.