आरोपी के विरुद्ध थाना पंडरिया में धारा-363,366,376,(2)(N)294,506 भादवि 06 पोक्सो एक्ट के तहत उचित वैधानिक कार्रवाई पर भेजा गया सलाखों के भीतर।
कवर्धा, थाना पंडरिया पुलिस के द्वारा कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया नरेंद्र कुमार बेंताल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पंडरिया निरीक्षक मुकेश यादव के द्वारा लगातार अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने उचित वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक-25/03/22 को प्रार्थीया के रिपोर्ट पर थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 363,366,376,(2)(N)294,506 भादवि 06 पोक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए, विशेष टीम गठित कर आरोपी को पकडा गया प्रकरण कि पीडिता (अनुसूचितजाति) की है जिसे आरोपी के द्वारा तुमको अपनी पत्नि बनाऊंगा तुमसे शादी करूंगा कहकर 02 वर्षो तक दुष्कर्म करना पाये जाने से प्रकरण में एक्ट्रोसीटी एक्ट की धारा 3(2)V जोड़कर आरोपी धर्मेन्द्र ऊर्फ गोलू साहू पिता मुरारी साहू उम्र 21 साल साकिन मैनपुरा ,थाना पंडरिया को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया । उक्त कार्यवाही में थाना पंडरिया प्रभारी निरीक्षक मुकेश यादव के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से सउनि पंचराम वर्मा,प्रहलाद चंद्रवंशी प्रधान आरक्षक राधे चंद्रवंशी आरक्षक चित्रांगद सिंह ललीत ध्रर्वे आदि का विषेश सराहनीय योगदान रहा।