स्मृति गृह निर्माण सोसायटी को टेकओवर करेगा भिलाई निगम: करोड़ों रुपए के जलकर की होगी वसूली ! पढ़े ख़बर
दुर्ग जिले की सबसे बड़ी पॉश कॉलोनी पड़ी विवादों में.

भिलाई – दुर्ग जिले की सबसे बड़ी और पॉश हाउसिंग सोसायटी स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित जुनवानी भिलाई को नगर पालिक निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का आदेश जारी किया है। अब इस बोसायटी में कोई भी खरीदी बिक्री या अन्य कार्य निगम की अनुमति के बिना नहीं होगा। साथ ही निगम सोसायटी से करोड़ों रुपए का बकाया जलकर भी वसूल करेगा।
निगम आयुक्त राजीव पाण्डेय ने इस संबंध में 26 सितंबर 2025 को 15 पन्नो का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक गृह निर्माण सोसायटी के सभी अधिकार भिलाई निगम अंतर्गत जोन 1 के आयुक्त अजय सिंह को टेकओवर करने के आदेश दिए गए हैं। उन्हीं के द्वारा सोसायटी में जितनी भी खरीदी बिक्री या अन्य कार्य होंगे उसकी एनओसी जारी की जाएगी। निगम आयुक्त ने अपने आदेश में सोसायटी के खिलाफ कई अनियमितताओं का जिक्र किया है और उसी के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में निगम आयुक्त ने लिखा है कि 27 जुलाई 2019 को जारी नोटिस और 15 मई 2019 को जारी आम सूचना के बाद भी स्मृति गृह निर्माण समिति ने समाधान परक जवाब नहीं दिया है। इसलिए अब सोसायटी के द्वारा जो भी भूखंड की खरीदी बिक्री की जाएगी उसके लिए निगम के अधिकृत अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सोसायटी के सभी खसरों और कालोनी का प्रबंधन निगम के पक्ष में लेने का आदेश देते हुए जोन 1 के आयुक्त को आदेशित किया है।
1 करोड़ से अधिक का जल कर है बकाया-
स्मृति गृह निर्माण सोसायटी के द्वारा साल 2011 से निगम को कोई जल कर नहीं दिया जा रहा था। निगम ने सोसायटी को टेकओवर करने के साथ ही अब तक का बकाया 1 करोड़ रुपए से अधिक का जल कर भी सोसायटी से वसूल करेगा।
कलेक्टर की कमेटी करेगी ईडब्ल्यूएस भूखंड की जांच-
निगम आयुक्त के आदेश में यह आरोप लगाया गया है कि स्मृति गृह निर्माण सोसायटी ने 1980 में निर्माण के बाद कई कालोनाइजर एक्ट का पालन नहीं किया है। उन्होंने तय समय में ना तो कोलनी का डेवलपमेंट किया और ना ही निर्धारित मानक पर ईडब्ल्यूएस के लिए भूखंड छोड़ा है। निगम के अधिकारी ने बताया कि इसके लिए कलेक्टर दुर्ग द्वारा एक जांच टीम गठित की गई है। टीम इसकी जांच करेगी।
निगम आयुक्त के आदेश का हो रहा पालन-
निगम आयुक्त राजीव पाण्डेय ने स्मृति गृह निर्माण सोसायटी को टेकओवर करने का आदेश जारी किया है। उनके आदेश का पालन मेरे द्वारा किया जा रहा है – अजय सिंह राजपूत आयुक्त, जोन 1, नगर पालिक निगम भिलाई
सोसायटी टेकओवर करने का अधिकार निगम को नहीं-
ऐसा कोई भी आदेश मुझे अब तक नहीं मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार कॉपरेटिव एक्ट की धारा 53 केवल उप पंजियक कॉपरेटिव सोसायटी को ही अधिकार देता है कि वो सोसायटी को टेकओवर करके दूसरे को दे सकता है। इसके अलावा कोई भी किसी कॉपरेटिव सोसायटी को टेकओवर नहीं कर सकता है। निगम को ये अधिकार है ही नहीं। उसके द्वारा बिना संस्था का पक्ष जाने एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। ये निर्णय किसी राजनीतिक दबाव में लिया जा रहा है – राजीव चौबे, अध्यक्ष स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था, भिलाई