छत्तीसगढ़दुर्ग

जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक संपन्न !

खरीफ वर्ष 2024 में फसल बीमा के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को दिये गये निर्देश

 

दुर्ग-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024 हेतु जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक विगत दिवस कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर, उप संचालक कृषि, उप संचालक उद्यानिकी, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, बीमा कंपनी प्रतिनिधि, सहकारिता विभाग के अधिकारी, एवं जिला प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र उपस्थित थे। कलेक्टर चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 को ध्यान में रखते हुए ऋणी एवं अऋणी कृषकों को अधिक से अधिक फसल बीमा आवरण में शामिल करने के निर्देश दिये। बैठक में उप संचालक कृषि द्वारा जानकारी दी गई की बीमा हेतु अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम हेतु अधिसूचित फसल धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन एवं मक्का है। इसी प्रकार अधिसूचित बीमा इकाई राजस्व निरीक्षक मंडल हेतु उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदा, कुटकी, तुअर (अरहर) एवं रागी फसल अधिसूचित है। अऋणी कृषकों के बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधारकार्ड, भूमि दस्तावेज (पी-1, पी-2), बैंक पासबुक की छायाप्रति, फसल बोवाई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्व-घोषणा पत्र, बटाईदार/कास्तकार/साझेदार का घोषणा पत्र एवं किसान का वैद्य मोबाईल नंबर होना चाहिए। बीमा हेतु अऋणी कृषक संबंधित राष्ट्रीय बैंक शाखा/क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक / जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/प्राथमिक सहकारी समितियां/लोकसेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) से संपर्क करें इसके अलावा भारत सरकार की क्रॉप इंश्योरेंस एप्प के द्वारा स्वयं भी बीमा आवेदन कर सकते हैं। मौसम खरीफ हेतु फसलवार प्रीमियम दर बीमित राशि का 2 प्रतिशत है।

खरीफ की अधिसूचित फसले उड़द एवं मूंग की बीमा राशि प्रति हेक्येटर 25000 रूपए एवं प्रीमियम की राशि प्रति हेक्टेयर 500 रूपए है। मंूगफली की बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 42000 रूपए है एवं प्रीमियम की राशि प्रति हेक्टेयर 840 रूपए है। कोदो की बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 16000 रूपए एवं प्रीमियम की राशि प्रति हेक्टेयर 320 रूपए है। कुटकी की बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 17000 रूपए एवं प्रीमियत की राशि प्रति हेक्टेयर 340 रूपए है। मक्का की बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 47000 रूपए एवं प्रीमियम की राशि प्रति हेक्टेयर 940 रूपए है। धान सिंचित बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 60000 रूपए एवं प्रीमियम की राशि प्रति हेक्टेयर 1200 रूपए है। धान असिंचित बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 45000 रूपए एवं प्रीमियम की राशि प्रति हेक्टेयर 900 रूपए है। तुअर (अरहर) की बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 38000 रूपए एवं प्रीमियम की राशि प्रति हेक्टेयर 760 रूपए, रागी की बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 15000 रूपए एवं प्रीमियम की राशि प्रति हेक्टेयर 300 रूपए और सोयाबीन की बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 45000 रूपए एवं प्रीमियम की राशि प्रति हेक्टेयर 900 रूपए है।

फसल बीमा योजना से कृषकों को कृषि फसल में होने वाली असामयिक आपदा से नुकसान में सहायता मिलती है। जिले में गत वर्ष खरीफ एवं रबी 2023-24 में क्रमशः 89049 एवं 32113 किसानों का बीमा किया गया जिसके तहत क्रमशः 3134 एवं 20615 लाभार्थी कृषकों को क्रमशः 3.708 करोड़ एवं 44.154 करोड़ राशि का भुगतान सीधे संबंधित कृषकों के खाते में किया गया है। उप संचालक कृषि द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मौसम खरीफ 2024 हेतु अधिकाधिक कृषकों को बीमा आवरण में लाने के संबंध में ग्राम स्तर पर मैदानी अधिकारियों द्वारा वृहद प्रचार-प्रसार के साथ कृषक पाठशाला का आयोजन कर कृषकों को फसल बीमा हेतु जागरुक भी किया जा रहा है।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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