दुर्ग

प्रतिबंधित पालिथीन उपयोग करने पर निगम का बड़ा एक्शन, श्री शिवम अटायर्स प्रा.ली.में मारा छापा, लिया 25 हज़ार का जुर्माना….

 

दुर्ग/ 09 सितम्बर।

प्रतिबंधित पालिथीन बेचने के मामले में अब नगर निगम प्रशासन सख्ती बरत रहा है। दरअसल एक जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित किया गया है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर टीम एक्शन मोड़ पर नगर आये इस क्रम में निगम प्रशासन ने आज श्री शिवम अटायर्स प्रा.ली. में पहुँचकर छापामार की कार्रवाही करते हुए श्री शिवम में प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलीथिन का उपयोग करते पाया गया।

 

टीम ने कार्रवाई करते हुए श्री शिवम प्रा.ली को 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाकर मौके पर ही वसूल किया। साथ ही सुबह से ही नगर निगम बाजार विभाग की टीम द्वारा बाजार क्षेत्र समेत अन्य दुकानों पर छापा मारकर कार्रवाही कर प्लास्टिक जब्त किया है।

 

स्वास्थ्य अधिकारी व बाजार अधिकारी जावेद अली के नेतृत्व में सहायक बाजार अधिकारी थानसिंग यादव,ईश्वर वर्मा,शशिकान्त यादव,भुवानदास साहू व साकेत घनकार के साथ प्रतिबंधित पालिथिन की कार्रवाही की गई।

 

छापा मार कार्रवाही के दौरान दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि वह दोबारा प्रतिबंधित की गई 100 माइक्रोन से कम मोटाई की पालिथीन का व्यवसाय ना करें।एक जुलाई से छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित है ध्यान रहें।सरकार द्वारा एक जुलाई से छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

 

इसे लेकर शासन द्वारा विभागीय को दिशा-निर्देश भी जारी की गई है।फिलहाल शुरुआत में दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सरकार कड़ा संदेश देना चाहती है कि अब प्लास्टिक और नहीं चलेगा।इन वस्तुओं पर रहेगी पाबंदी, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल आदि शामिल हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र,100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं।

पर्यावरण को होता है नुकसान, मगर इस बार निगम टीम एक्शन के मूड में है। माना जाता है कि इस प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह मिट्टी और पानी दोनों के लिए हानिकारक होता है,जो सालों तक खराब ना होने की वजह से मिट्टी और पानी पर अपना बुरा असर छोड़ रहा है।प्लास्टिक कैरी बैग जो कि कब से प्रतिबंधित किया जा चुका है, यहीं नहीं प्लास्टिक डिस्पोजल, थर्माकोल डिस्पोजल आइटम सभी प्रतिबंधित किए जा चुके है। नगर निगम की टीम बाजार क्षेत्र सहित अन्य जगहों में चालानी कार्रवाई कर रही है।जनसंपर्क विभाग/राजू बक्शी

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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