छत्तीसगढ़

त्रिस्तीय पंचायतों के उप निर्वाचन क्षेत्र में 25 जून दोपहर 03 बजे से 27 जून तक बंद रहेंगी शराब दुकान, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…. जानिए क्यूँ

 

दुर्ग 21 जून – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच पद हेतु त्रिस्तीय पंचायतों के उप निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत अंजोरा में स्थित सी.एस-2 (घघ कम्पोजिट) अंजोरा एवं एफ.एल.-4 (क) प्लेजर क्लब अंजोरा को मतदान की तारीख 27 जून 2023 से 2 दिवस पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् अर्थात् दिनांक 25 जून 2023 से 27 जून 2023 को मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त अवधि में किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। जिले के शेष मदिरा दुकानें एवं अन्य अनुज्ञप्ति पूर्व की भांति यथावत् खुली रहेगी।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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