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छावनी में अवैध शराब बिक्री पर 34(2) आबकारी एक्ट, छावनी थाना के द्वारा की गई कार्यवाही! पढ़े ख़बर

 दुर्ग :- आरोपी श्रीमती आशा सिंह पति स्व. मगद राम निवासी जलेबी चौक प्रगति नगर दुर्गा मंदिर के पास कैम्प 01 भिलाई के कब्जे से 30 पौवा देशी मसाला शराब कीमती 3300 रूपये एवं आरोपी कोमल सिन्हा पिता स्व. जेठाराम सिन्हा निवासी जलेबी चौक प्रगति नगर दुर्गा मंदिर के पास कैम्प 01 भिलाई के कब्जे से 29 पौवा देशी शोले शराब कीमती 2610 रूपये को छावनी पुलिस द्वारा बरामद की गई ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा अवैध नशा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी श्री हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे दिनांक 27/04/2024 को मुखबिर सूचना मिली जलेबी चौक, प्रगति नगर, दुर्गा मंदिर के पास कैम्प 01 भिलाई मे श्रीमती आशा सिंग नामक महिला एवं कोमल सिन्हा नामक व्यक्ति के द्वारा शराब बेचने की सूचना मिलने पर उक्त स्थान पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही कर (1) अपराध क्र. 183/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपिया के श्रीमती आशा सिंग के कब्जे से 30 पौवा देशी मसाला शराब कीमती 3300 रूपये एवं अपराध क्रमांक अपराध क्र. 184/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी कोमल सिन्हा के कब्जे से 29 पौवा देशी शोले प्लेन शराब कीमती 2610 रूपये बरामद की गई । दोनो आरोपियो के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । जिसमे प्र.आर. रामनारायण यदु, प्र.आर. आनंद तिवारी, आरक्षक संजय सोनी, की सराहनीय भूमिका रही ।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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